
मतदान में पहचान के लिए कई विकल्प की सुविधा
संवा.शिवम गुप्ता
लोकसभा चुनाव में मतदान के दिन वोट डालने के लिए मतदाता पहचान पत्र दिखाना होता है। जिन मतदाताओं के पास वोटर आईडी नहीं उपलब्ध है और नाम मतदाता सूची में है उन्हें वोट डालने के लिए पहचान के लिए आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों/ डाकघरों से जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय से जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई से जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/ राज्य सरकार / लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों से जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/ विधान परिषद सदस्यों के सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड जैसे पहचान पत्र दिखाकर वोट डाल सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी नितीश कुमार ने मतदान सूचना पर्ची को मतदाता के पहचान दस्तावेज के रूप में नही माना जाएगा। वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक साथ लाना अनिवार्य होगा।